Ahmedabad Plane Crash: वैसे यह पहला मोका नहीं है जब बोइंग के विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, इससे पहले भी बोइंग के कई प्लेन क्रैश हो चुके है। बोइंग कम्पनी का कहना है कि Boeing 787 ड्रीमलाइनर ,पहली बार क्रैश हुआ है, लेकिन बोइंग का 737 मैक्स कई बार क्रैश हो चूका है।
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12 जून को लंदन गैटविक जा रहा एयर इंडिया का विमान AI171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास उड़ान भरने के कुछ ही देर में प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी समेत 242 लोग सवार थे , जिसमे शामिल थे 10 क्रू मेम्बर ,2 पायलट और 230 यात्री थे। इस हादसे में बोइंग कम्पनी का B-787Dreamliner शामिल था।

अब सवाल उठता है कि इस तरह के हादसे में अगर कोई यात्री मरता है तो उसके परिवार को कितना मुआवजा मिलता है,और इसे कौन देता है आइये अब हम जानते है एयरलाइन कम्पनी के लिए नियम क्या है।
विमान हादसे में मुआवजे को लेकर नियम क्या है ?
वर्तमान में विमान से सफर करना जितना सुविधाजनक है उतना ही जोखिम भरा भी हो सकता है। किसी एक गलती कि वजह से अनहोनी होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में एयरलाइन कंपनियों और DGCA कि तरफ से कुछ सख्त नियम बनाये गये है। ताकि किसी आपात स्थिति में पीड़ित के परिवारों को कुछ आर्थिक मदद मिल सके।
1.4 करोड़ का मुआवजा
अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में मृत्यु या शारीरिक चोट कि स्थिति में ,भारत में परिचालन करने वाली एयरलाइन ने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ,1999 के नियम से बंधी है ,जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस संधि पर भारत ने भी हस्ताक्षर किये है। इस कन्वेंशन के तहत 128,821 तक विशेष आहरण अधिकार यानी प्रत्येक यात्री के लिए 1.4 करोड़ रूपये दिए जाते है,और अगर यह साबित हो जाये कि एयरलाइन की गलती से यह दुर्घटना हुए तो मुआवजा और बढ़ सकता है।
यह मुआवजा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू होता है लेकिन DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशायल के दिशानिर्देशों के अनुसार ,भारतीय विमानन कंपनिया अक्सर घरेलू मार्गों के लिए भी सामान कवरेज प्रदान कर सकती है ,यह मुआवजा एयर लाइन और इंश्योरेंस कम्पनी कि और से दिया जाता है।
ट्रैवल इंश्योरेंस का भी लाभ मिलता है
कई बीमा कम्पनियाँ लोगों को जोखिम भरे यात्रा से बचने के लिए कवरेज पेश करती है। इनमे शामिल होता है आमतौर पर 25 लाख रूपये से लेकर 1 करोड़ रूपये तक कि आकस्मिक मृत्यु लाभ और 5 लाख से 10 लाख रूपये तक कि स्थायी विकलांगता मुआवजा.अगर किसी यात्री ने बीमा करवाया है तो उसके परिवार को इस कवर का लाभ मिलेगा।