No Fuel For Old Vehicles: आज यानि 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स यानी पुराने वाहनों पर पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी इस नियम को सुचारू रूप से लागू करवाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (एमसीडी) और दिल्ली पुलिस सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की टीमें दिल्ली के पेट्रोल पंप पर मौजूद रहेंगी अगर आप के पास भी पुरानी गाड़ी है तो पम्प पर जाने से बचे.
नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल : आज यानी 1 जुलाई 2025 से दिल्ली सरकार ने बताया कि वो पुराने वाहनों के प्रयोग पर लगाम लगाने के लिए बड़े एक्शन प्लान के साथ पूरी तरह तैयार है.
दिल्ली की नई सरकार प्रदूषण पर सबसे बड़ा प्रहार करने जा रही है,जिसके तहत में एंड ऑफ़ लाइफ(EOL)व्हीकल, यानी ऐसे पुराने वाहन जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है दिल्ली में अब ऐसे वाहनों को चिन्हित कर जब्त किया जाएगा सरकार का कहना है की दिल्ली के एंड ऑफ लाइफ व्हीकल पर 1 जुलाई से जुर्माना लगेगा, जिन गाड़ियों की उम्र पूरी हो चुकी होगी उन्हें आज से जब्त कर लिया जायेगा.

जो वाहन 15 साल पुराने है उन्हें पेट्रोल और जो 10 साल पुराने है उन्हें डीजल नहीं दिया जायेगा और पकड़े जाने पर ₹10,000 का चालान भी होगा जिन दोपहिया वाहनों की उम्र पूरी होगी उसकी जब्ती पर मालिक पर ₹5000 का जुर्माना होगा इस नए नियम को सुचारु रूप से लागू करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट,ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी और दिल्ली पुलिस सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की टीम ने दिल्ली के पेट्रोल पंप पर मौजूद रहेंगी.
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ToggleNo Fuel For Old Vehicles : क्या है नियम?
No Fuel For Old Vehicles : क्या है नया नियम सबसे पहले यह जान लें कि आखिर नया नियम क्या हैं, बीते दिनों कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से यह स्पष्ट किया था कि 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में ऐसे पुराने वाहन जो अपनी तय उम्र सीमा पूरी कर चूके हैं,ऐसे वाहनो को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा.

नियम के अनुसार 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की श्रेणी में रखा गया है. इस नए नियम को लागू करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबरप्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लगाया गया है जिसकी मदद से ऐसे पुराने वाहनों की पहचान की जाएगी.
No Fuel For Old Vehicles: कैसे कम करेगा ये सिस्टम ?
ऑटोमैटिक नंबरप्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में हाई क्वालिटी कैमरों का इस्तेमाल किया गया है. जो पेट्रोल पंप पर आने वाले सभी वाहनों के नंबर प्लेट से उनकी डिटेल्स का पता लगाएंगे यदि इस दौरान कोई एंड ऑफ लाइफ कैटेगरी का पुराना वाहन फ्यूल स्टेशन पर आता है और उसकी पहचान होती है तो उस वाहन की सार्वजिनक तौर पर घोषणा होगी और वाहन को जब्त कर लिया जाएगा.
हालांकि अधिकारियों ने बताया कि वाहन मालिको को एक बार मौका दिया जायेगा वो जुर्माना अदा कर अपना वाहन ले सकते हैं लेकिन अगर वे समय रहते नियम का पालन नहीं करते तो वाहन को फाइनली जब्त कर लिया जाएगा.
नही मिलेगा आज से पेट्रोल और डीजल
पुराने वाहनों की पहचान होने पर पेट्रोल पंप मैनेजमेंट के पास ये पूरा अधिकार होगा कि वो उक्त वाहन को फ्यूल देने से इनकार कर दें हालांकि अभी सरकार ने यह नियम केवल पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए लागू किया है सभी सीएनजी वाहनों को इस पालिसी से बाहर रखा गया है यदि पेट्रोल पंप ऑपरेटर या वाहन मालिक अगर झगड़े की कोशिश करता है तो सख्त एक्शन लिया जायेगा .
दिल्ली में इस नियम को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए और साथ में किसी तरह के विवाह से निपटने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में पेट्रोल पंपों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी जाएगी क्योंकि बीते दोनों पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने पुलिस स्टेशन व पुलिस बल की मांग की थी एसोशिएशन ने आशंका जताई थी कि फ्यूल की आपूर्ति करने से मना करने पर पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स और वाहन मालिक के बीच विवाद की स्थिति बन जा सकती है.
CNG वाहनों को इस पालिसी से अभी राहत दी गई है.
दिल्ली में अभी CNG वाहनों को इस नियम से राहत दी गई है . फिलहाल 15 साल से पुराने CNG वाहनों को अभी रहत दी गई है.
No Fuel For Old Vehicles क्यों लागू हुआ ये नियम ?
दिल्ली सरकार अपने इस नए नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल(No Fuel For Old Vehicles) पालिसी के जरिए दिल्ली की सडको से पुराने वाहनों को हटाकर दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना चाहती है.
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